Ration Card Surrender: भारतीय खाद्य विभाग (Food Department) गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड की सुविधा मुहैया कराता है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किये जाते हैं. इन कार्डों के माध्यम से पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं (government schemes) का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें मुफ्त में राशन भी प्रदान किया जाता है.
अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया
राज्यों के अनुसार राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में भिन्नता होती है. कुछ राज्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों को स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ में केवल ऑफलाइन विधि से ही आवेदन किया जा सकता है.
कौन बनवा सकता है राशन कार्ड?
भारत सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए सख्त पात्रता मानदंड तय किए हैं. जिनके पास निश्चित मापदंड से अधिक संपत्ति है या जो आयकर (Income Tax) भरते हैं, वे राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं. इसमें घर में फ्रिज और एयर कंडीशनर होने पर भी आप राशन कार्ड के लिए अपात्र हो जाते हैं.
राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, फोटो और राशन कार्ड (if applicable) जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं.
राशन कार्ड का सही इस्तेमाल
गलत तरीके से राशन कार्ड हासिल करने वालों को सरकार द्वारा पहचाना जा रहा है और ऐसे में उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी जाती है ताकि वे किसी कानूनी कार्रवाई से बच सकें.