Crop Loss Compensation: किसानों के खाते में आएगा 1419 करोड़ का मुआवजा, जाने पूरी डिटेल

By Vikash Beniwal

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Crop Loss Compensation: गुजरात सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 1419.62 करोड़ रुपए के कृषि राहत पैकेज (agriculture relief package) की घोषणा की है। यह फंड एसडीआरएफ और राज्य बजट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जिससे प्रदेश के करीब 7 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा।

मुआवजा वितरण का आधार

मुआवजा वितरण किसानों के क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा। सिंचित, असिंचित क्षेत्रों (irrigated and unirrigated areas) और बारहमासी बागवानी फसलों के लिए विशेष रूप से अलग-अलग मुआवजे की राशि तय की गई है। यह प्रक्रिया नुकसान की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार संशोधित की गई है।

असिंचित और सिंचित क्षेत्रों के लिए मुआवजा

असिंचित फसलों के लिए, जहां 33% से अधिक नुकसान हुआ है। वहां प्रति हेक्टेयर 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सिंचित फसलों (irrigated crops) के लिए यह राशि प्रति हेक्टेयर 22,000 रुपए होगी। यह राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सीमित रहेगी।

बारहमासी बागवानी फसलों के लिए मुआवजा

बारहमासी बागवानी फसलों के लिए जहां 33% से अधिक नुकसान हुआ है, किसानों को प्रति हेक्टेयर 22,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इससे बागवानी किसानों (horticultural farmers) को बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने उत्पादन को पुनः स्थापित कर सकेंगे।

फसल नुकसान मुआवजा के लिए आवेदन प्रक्रिया

किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे के लिए ई-ग्राम केंद्र (E-Gram Center) के माध्यम से डिजिटल गुजरात पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि मुआवजा प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहे।

Vikash Beniwal

मेरा नाम विकास बैनीवाल है और मैं हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला हूँ. मैं पिछले 4 सालों से डिजिटल मीडिया पर राइटर के तौर पर काम कर रहा हूं. मुझे लोकल खबरें और ट्रेंडिंग खबरों को लिखने का अच्छा अनुभव है. अपने अनुभव और ज्ञान के चलते मैं सभी बीट पर लेखन कार्य कर सकता हूँ.