Traffic Rules: ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के लिए आई बुरी खबर, इतने दिनों में जमा नही करवाया चालान राशि तो होगी कार्रवाई

By Uggersain Sharma

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Traffic Rules: बिहार में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग अधिक सक्रिय हो गया है. अब चालान की राशि का भुगतान न करने पर वाहनों को काली सूची में डाल दिया जाएगा. जिससे उनके सभी आधिकारिक कार्य रुक जाएंगे. इस कदम से वाहन मालिकों पर दंड की राशि समय पर जमा करने का दबाव बढ़ेगा.

चालान के बकाया जमा न करने पर नया नियम

बिहार परिवहन विभाग के अनुसार अगर किसी वाहन मालिक ने 90 दिनों के भीतर चालान की दंड राशि नहीं जमा की तो उसका वाहन काली सूची में डाल दिया जाएगा. इसके चलते वाहन का कोई भी आधिकारिक कार्य जैसे फिटनेस, प्रदूषण चेक और स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हो पाएगा.

स्मार्ट सर्विलांस के माध्यम से नियम की निगरानी

बिहार के परिवहन विभाग ने गांधी मैदान के पास एक कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया है. यहां से राज्य के अलग-अलग भागों में लगे हुए कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाती है. इस सुविधा से हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने जैसे उल्लंघनों पर तुरंत ई-चालान जारी किया जा सकता है.

एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ ट्राफिक मैनिज्मन्ट

बिहार में 350 एएनपीआर कैमरों की स्थापना की जा रही है जो अप्रैल तक पूरी हो जाएगी. ये कैमरे बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित कई शहरों में लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी ये कैमरे लगाए जाएंगे. जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट को और भी प्रभावी बनाया जा सके.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.