LPG Connection: 1 सितंबर 2024 से भारतीय सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीति को लागू करने का निर्णय लिया है. जिसके अंतर्गत हर घर में केवल एक LPG कनेक्शन हो सकेगा. यह नीति उन सभी घरों पर लागू होगी जिनके पास एक से अधिक LPG कनेक्शन हैं या जिन्होंने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन ले लिया है.
नियम का उद्देश्य
सरकार का यह फैसला उस दिशा में एक कदम है. जिससे देश में अधिक से अधिक घरों में LPG कनेक्शन सुनिश्चित हो सके. इस नीति के कारण जिन परिवारों में एक से ज्यादा कनेक्शन हैं. उन्हें अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने होंगे. जिससे कि अन्य परिवारों को भी कनेक्शन मिल सके.
PNG कनेक्शन धारकों के लिए नियम
जिन उपभोक्ताओं ने PNG कनेक्शन ले लिया है उन्हें अपने LPG कनेक्शन को सरेंडर करने की आवश्यकता है. हालांकि उन्हें इसे पूरी तरह से खत्म नहीं करना होगा; वे इसे ‘सेफ कस्टडी’ में रख सकते हैं.
सेफ कस्टडी और ट्रांसफर वाउचर
जब आप अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करते हैं, तो आपको एक ‘सेफ कस्टडी ट्रांसफर वाउचर’ प्रदान किया जाएगा. यह वाउचर आपके कनेक्शन को सुरक्षित रखता है और आप भविष्य में जब भी चाहें और जहां चाहें LPG कनेक्शन फिर से प्राप्त कर सकते हैं.
समय सीमा और उपभोक्ताओं की जिम्मेदारियां
सरकार ने 1 सितंबर 2024 तक इस नियम को पूरी तरह से लागू करने की योजना बनाई है. इस तारीख तक सभी LPG धारकों को उपरोक्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.