TTE Rules: भारतीय रेलवे ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ विशेष नियम निर्धारित किए हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्रत्येक यात्री के पास एक कंफर्म टिकट (confirmed ticket) होना अनिवार्य है. यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेन में यात्रा करने वाला हर व्यक्ति वैध तरीके से यात्रा कर रहा है और उसके पास उचित टिकट है.
बिना टिकट यात्रा करने के परिणाम
अगर कोई यात्री बिना टिकट (ticketless travel) के यात्रा करता पाया जाता है तो यह भारतीय रेलवे के नियमों के विरुद्ध होता है. ऐसे में टीटीई (TTE) उस यात्री से जुर्माना वसूल सकता है. जिसमें 250 रुपये के साथ साथ बोर्डिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक का किराया भी शामिल होता है. यह यात्रियों को बिना टिकट यात्रा न करने के लिए प्रेरित करता है.
टिकट चेकिंग के समय सीमाएं
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार टीटीई रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यात्रियों से टिकट नहीं चेक कर सकता है. यह नियम यात्रियों को रात्रि विश्राम के दौरान परेशान न करने के लिए बनाया गया है. हालांकि अगर यात्री का सफर रात 10 बजे के बाद शुरू होता है तो टीटीई के पास टिकट चेक करने का अधिकार होता है.
इमरजेंसी में यात्रा करने की व्यवस्था
अक्सर इमरजेंसी (emergency situations) की स्थिति में यात्रियों के पास पहले से टिकट बुक करने का समय नहीं होता. ऐसे में वे स्टेशन से प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं और यात्रा के दौरान टीटीई से अपना टिकट बनवा सकते हैं. इससे उन्हें तत्काल यात्रा करने का विकल्प मिलता है और वे अपनी यात्रा को निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं.