Indian Railways: प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के कितनी मिनट बाद हो जाती है एक्सपायर, पकड़े गए तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

By Uggersain Sharma

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Indian Railways: भारतीय रेलवे ने कई नियम निर्धारित किए हैं जो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हैं. ये नियम यात्रियों को न केवल सही सूचना प्रदान करते हैं बल्कि रेलवे संपत्ति की रक्षा भी करते हैं. मगर अक्सर यात्रियों को इन नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती जिससे वे अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं.

प्लेटफॉर्म टिकट और इसकी सीमाएं

भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जारी करता है जो यात्रियों को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ समय के लिए रहने की अनुमति देता है. प्रायः लोग सोचते हैं कि इस टिकट के साथ वे लंबे समय तक स्टेशन पर रह सकते हैं मगर इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है. प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता केवल 2 घंटे की होती है.

वैधता समाप्त होने पर जुर्माने का प्रावधान

अगर कोई यात्री प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता समयावधि के बाद भी स्टेशन पर रुकता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह स्थिति अक्सर अनजाने में बन जाती है जब यात्री समय की पाबंदियों से अनजान होते हैं. इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म टिकट वाले यात्री सिर्फ दो घंटे तक ही स्टेशन पर रह सकते हैं.

ट्रेन यात्रा के लिए ट्रैवलिंग टिकट की आवश्यकता

यदि आपको ट्रेन से यात्रा करनी है तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट के बजाय ट्रैवलिंग टिकट लेना होगा. ट्रैवलिंग टिकट आपको ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देता है और यह आपके यात्रा मार्ग के लिए वैध होता है. बिना इसके ट्रेन में यात्रा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.