Indian Railway Rules: ट्रेन टिकट खो जाए या फिर फट जाए तो क्या होगा, जाने क्या कहता है रेल्वे का नियम

By Uggersain Sharma

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duplicate train ticket

Indian Railway Rules: यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट खो जाता है, तो आपको रेलवे के आरक्षण केंद्र (reservation center) में इसकी सूचना देनी होगी. आरक्षण केंद्र आपके खोए हुए टिकट के बदले आपको एक डुप्लीकेट टिकट जारी करेगा. यह टिकट ओरिजिनल टिकट के समान होता है और इसकी सहायता से आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं.

डुप्लीकेट टिकट के लिए चार्ज

यदि टीटीई (TTE) की ओर से आपको डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है, तो यह निशुल्क नहीं होगा. आपको इसके लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ेगा. इसके बदले में रेलवे आपको एक शुल्क रसीद भी प्रदान करेगा, जो आपको बिना किसी चिंता के यात्रा करने की अनुमति देगी.

भुगतान की जानकारी

आपको डुप्लीकेट टिकट के लिए स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास में यात्रा करते समय 50 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है. यह छोटी राशि आपको अपनी यात्रा को जारी रखने में सक्षम बनाती है. अन्य उच्च श्रेणियों के लिए यह शुल्क अलग हो सकता है, जो टिकट के प्रकार पर निर्भर करता है.

विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क

अगर आप स्लीपर और सेकंड क्लास के अलावा अन्य किसी श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट खो गया है, तो आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है. इस तरह की जानकारी से आप आपात स्थिति में भी अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.