Goat Farming Subsidy: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं किसानों और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme) शुरू की है. इस योजना के तहत बकरी पालने के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान किया जा रहा है. ताकि ग्रामीण युवा और किसान रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर सकें.
बकरी फार्म योजना और अनुदान की राशि
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही बकरी फार्म योजना के तहत आवेदकों को 1 लाख 21 हजार रुपये से लेकर 7 लाख 82 हजार रुपये तक का अनुदान (Grant) दिया जा रहा है. यह अनुदान उन्हें बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू करने और विकसित करने में मदद करेगा.
सब्सिडी और लोन की व्यवस्था
इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 60% तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है. जबकि सामान्य जाति के लोगों को 50% सब्सिडी मिलेगी. सरकार की ओर से आवेदकों को 24 हजार रुपये से 1 लाख 30 हजार रुपये तक का लोन भी प्रदान किया जाता है.
‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर चयन और जरूरी दस्तावेज
बकरी पालन योजना के लिए आवेदन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं. आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में लगान रसीद, लीज अग्रीमेंट, नजरी नक्शा, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट्स, बकरी पालन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आवास प्रमाण पत्र शामिल हैं.
कौन कर सकता है आवेदन और आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को बिहार का निवासी होना चाहिए और उसके पास बकरी पालन के लिए उचित भूमि उपलब्ध होनी चाहिए. आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होता है. यह प्रक्रिया ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.