Voter ID Card: हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के युवाओं के पास अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने का उत्तम अवसर है। जिन युवाओं ने अभी तक अपना वोट नहीं बनवाया है। वे 11 अगस्त तक मतदान केंद्रों पर आयोजित कैंपों में जाकर फॉर्म 6 भर सकते हैं। इससे उन्हें अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने में सुविधा होगी।
वेरिफिकेशन प्रक्रिया और महत्व
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं की सूची का सत्यापन किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान गुजर चुके मतदाताओं के नामों को हटाने के साथ-साथ नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं।
नए मतदाताओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
डीसी ने यह भी जानकारी दी कि जिन व्यक्तियों की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा और साथ में आवश्यक दस्तावेज और फोटो लगाकर जमा करवाने होंगे।
दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया
16 अगस्त तक वोटर आईडी में किसी भी तरह की खामियों को सुधारने हेतु दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके लिए 3 से 4 अगस्त और 10 से 11 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां मतदाता अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।
मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन
यह पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण 27 अगस्त को मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। इस दिन मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने और गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जिससे आगामी चुनावों में मतदाता बिना किसी रुकावट के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।