हरियाणा सरकार ने बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने एक सरचार्ज माफी योजना लागू की है। जिसमें बिल के बकाया राशि पर देय सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करते हैं। यह योजना उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगी जिन्होंने अपने बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया है।
योजना के तहत छूट और सुविधाएँ
इस योजना के अंतर्गत अगर कोई डिफाल्टर अपने पूरे बकाया बिजली बिल का भुगतान कर देता है, तो उसे बकाया राशि पर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। यह एक अच्छा अवसर है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिलों को निपटाने का मौका देता है।
योजना की समय सीमा और प्रक्रिया
यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। उपभोक्ताओं को उनके बिलों की पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए इस अवधि में भुगतान करना होगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत डिफाल्टर्स को सरचार्ज माफी के साथ-साथ ब्याज पर भी छूट मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों को चुकाने में आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो विभिन्न कारणों से अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं।