हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सरकार ने नौकरी की पक्की

By Uggersain Sharma

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Haryana job grantee yojna

Haryana Contract Workers Job: हरियाणा राज्यपाल ने अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी देने वाले एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस नए अध्यादेश के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाएगी और यह संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इस अध्यादेश का लक्ष्य हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और नौकरी में स्थिरता प्रदान करना है।

अध्यादेश की मुख्य विशेषताएँ (Key Features of the Ordinance)

हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश 2024 के अनुसार सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह अध्यादेश उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों की सेवा पूरी की है और उनकी मासिक आय 50,000 रुपये तक है।

अध्यादेश के प्रभाव (Impact of the Ordinance)

इस नए अध्यादेश के लागू होने से हरियाणा में करीब 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें गेस्ट टीचर्स (Guest Teachers) भी शामिल हैं। जिन्हें अब उनके कार्यकाल की समाप्ति तक सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य अनुबंधित कर्मचारियों को एक स्थायी सेवा की भावना प्रदान करना और उन्हें उनके कार्यस्थल पर अधिक सुरक्षित महसूस कराना है।

सरकारी प्रतिक्रिया और राजनीतिक प्रभाव (Government Response and Political Impact)

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद कहा कि यह उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे जो वादे करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। इस कदम से सरकार की लोकप्रियता में इजाफा होने की संभावना है। क्योंकि यह निर्णय राज्य के अनुबंधित कर्मचारियों के हित में है और उन्हें एक बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेगा।

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.