indian railways: भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि स्टेशन पर बिना किसी वजह से आने वाले लोगों की भीड़ को कम किया जा सके. यह व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो खुद तो यात्रा नहीं कर रहे होते. लेकिन उन्हें किसी को स्टेशन तक छोड़ने आना होता है. 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट (platform ticket) उन्हें स्टेशन पर कुछ समय के लिए रहने की अनुमति देता है. जिससे वे अपने परिजनों को विदा कर सकें.
प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता का समय
प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता केवल 2 घंटे की होती है. इसका मतलब है कि आप टिकट लेने के बाद से सिर्फ 2 घंटे तक ही स्टेशन पर रह सकते हैं. यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि लोग जरूरत से ज्यादा समय तक स्टेशन पर न रुकें और स्टेशन पर भीड़-भाड़ (crowding) को कम रखा जा सके.
प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए यात्रा करने का नियम
अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है और आपको आकस्मिक रूप से यात्रा करनी पड़ जाती है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर ट्रेन में यात्रा शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको ट्रेन में चढ़ने के बाद तुरंत ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) से संपर्क करना होगा और अपने गंतव्य स्थल का टिकट बनवाना होगा. यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आपकी यात्रा वैध हो और आपको किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े.
प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए यात्रा पर लगने वाला शुल्क
अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए यात्रा कर रहे हैं और आपने टिकट परीक्षक से सम्पर्क नहीं किया है, तो आपसे एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में 250 रुपये वसूले जा सकते हैं. यह शुल्क आपके यात्रा की शुरुआती स्टेशन से गंतव्य स्थल तक के लिए निर्धारित किया जाता है. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सही प्रक्रिया का पालन करें और टिकट परीक्षक से संपर्क करके अपना टिकट वैध बनवा लें.