प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते है क्या ? जाने कितने किलोमीटर तक कर सकते है सफर?

By Uggersain Sharma

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Platform Ticket Travelling Rule

भारतीय रेलवे के द्वारा प्रतिदिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. रेलवे की सुविधा का उपयोग करने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिनका पालन हर यात्री को करना अनिवार्य होता है. इन्हीं नियमों में से एक है टिकट का होना. यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. इसी प्रकार प्लेटफार्म पर जाने के लिए भी टिकट अनिवार्य है.

प्लेटफॉर्म टिकट और ट्रेन यात्रा

आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग यात्रा नहीं कर रहे होते. वे प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग करते हैं. लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है, तो क्या वह यात्रा कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय रेलवे के नियमों में छिपा है.

Platform Ticket Travelling Rule

रेलवे के नियम क्या कहते हैं?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है, तो उसे तुरंत ट्रेन के टिकट निरीक्षक (टीटीई) से संपर्क करना चाहिए. टीटीई तब यात्रा के लिए उचित टिकट जारी कर सकता है और यदि उपयुक्त सीट उपलब्ध हो, तो अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना लगा कर टिकट उपलब्ध करा सकता है. यदि सीट उपलब्ध नहीं होती है. तब भी टीटीई उसे यात्रा करने दे सकता है बशर्ते उसे जुर्माना और आवश्यक शुल्क अदा करना पड़े.

वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की स्थिति

भारतीय रेलवे वेटिंग टिकट धारकों को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं देता है. अगर कोई वेटिंग टिकट के साथ यात्रा कर रहा होता है, तो टीटीई उसे ट्रेन से उतार सकता है. यह नियम सभी यात्रियों के लिए समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य यात्रा की योजना और सुविधा को बनाए रखना है.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.