Rajasthan Ration Card: राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसके तहत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके परिवार के राशन कार्ड में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इस प्रक्रिया के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा दी है. जिससे प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा सके.
आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
बच्चों के नाम राशनकार्ड में जोड़ने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है. जिसमें बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार का राशन कार्ड और माता-पिता की पहचान संबंधी दस्तावेज शामिल हैं. इन दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी के पास वेरिफाई करवाकर आवेदन किया जा सकता है.
प्रवासियों के लिए भी योजना
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत, राजस्थान में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को भी खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासियों के लिए राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है. यह योजना उन सभी लोगों के लिए लाभकारी हो सकती है जो अन्य राज्यों से आकर राजस्थान में बसे हैं और उन्हें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है.
E-KYC की अनिवार्यता
सरकार ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त 2024 तक अपना E-KYC करवाना अनिवार्य है. यह कदम योजना के पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है. E-KYC न करवाने वाले उपभोक्ताओं का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा, जिससे उन्हें राशन की सुविधा प्राप्त नहीं होगी.