हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें नए बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने कनेक्शन प्रदान करने की समय सीमा तय कर दी है. यह पहल उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए की गई है.
क्षेत्रवार कनेक्शन समय सीमा
एचईआरसी के नए नियमों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन शहरों में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की समय सीमा केवल तीन दिन रखी गई है. नगरीय क्षेत्रों में यह समय सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन का होगा. इस विभेदीकरण से विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग चुनौतियों और संसाधनों के अनुसार सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी.
बिजली आपूर्ति संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन
एचईआरसी के चेयरमैन नंद लाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग ने बिजली आपूर्ति संहिता में संशोधन किए हैं. ये संशोधन उपभोक्ताओं को जल्दी और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए किए गए हैं. इससे बिजली विभाग की प्रक्रिया में तेजी आएगी और उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होगी.
बिजली विभाग की दक्षता में सुधार
बिजली निगम अब घाटे से उबर कर लाभ की स्थिति में पहुंच गया है. हालांकि अभी भी कुछ कार्यालयों में सुधार की जरूरत है. अधिकारी यदि निर्धारित समय सीमा में कनेक्शन प्रदान नहीं कर पाते हैं. तो उनकी जवाबदेही तय की गई है. इससे बिजली विभाग की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी.
वोल्टेज स्तर के आधार पर निर्धारित समय सीमा
नए कनेक्शन के लिए वोल्टेज स्तर के आधार पर भी समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं. लो टेंशन (एलटी) नेटवर्क के लिए 20 दिन, जबकि 33 केवी से ऊपर के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 142 दिनों की समय सीमा तय की गई है. यह नियम वितरण नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर आधारित है.
बिजली बिल में भाषा वरीयता की सुविधा
बिजली आपूर्ति संहिता में एक और महत्वपूर्ण संशोधन बिजली बिल में भाषा वरीयता का विकल्प है. अब उपभोक्ता अपने बिजली बिल को हिंदी या अंग्रेजी में प्राप्त कर सकते हैं. यह पहल बिलिंग प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले भाषा की बाधा का सामना करना पड़ता था.