Ration Card Apply: तेलंगाना की सरकार ने राशन कार्ड जारी करने की पात्रता नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का निर्णय लिया है. राज्य की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब राशन कार्ड के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आय और जमीन की सीमा को पुनः परिभाषित किया जाएगा. इस नए निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपये की वार्षिक आय या शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपये की वार्षिक आय से अधिक होने पर व्यक्ति राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके साथ ही, जिनके पास 3.5 एकड़ से अधिक गीली जमीन या 7.5 एकड़ से अधिक सूखी जमीन है. वे भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे.
सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट ने दी मंजूरी
तेलंगाना सरकार के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इस महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की. मंत्री ने बताया कि सरकार ने राशन कार्ड पात्रता नियमों को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराना है जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें इस सरकारी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है.
गरीबों के लिए प्रतिबद्धता
मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पष्ट किया कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की राशन वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है. ताकि तेलंगाना में भी इसी तरह की प्रभावी प्रणाली लागू की जा सके. इस पहल से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही राशन कार्ड का लाभ मिले.
पुराने राशन कार्ड धारकों के लिए विकल्प
उन लोगों के लिए जो अन्य राज्यों के राशन कार्ड धारक हैं और अब तेलंगाना में स्थायी रूप से बस चुके हैं. उन्हें एक विकल्प दिया जाएगा. ये लोग अपने पुराने राज्य के राशन कार्ड को बनाए रख सकते हैं या फिर तेलंगाना का नया राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. यह कदम उन लोगों के लिए राहत लाएगा जो राज्य में नई पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं.
राशन कार्ड की संख्या में गिरावट
तेलंगाना के गठन के बाद से राज्य में राशन कार्ड की संख्या में भी बदलाव आया है. अविभाजित राज्य के समय जारी किए गए 91,68,231 राशन कार्ड में से कई रद्द कर दिए गए और आंध्र प्रदेश में चले गए. जिसके कारण अब यह संख्या घटकर 89,21,907 रह गई है. 2016 से 2023 तक, राज्य में 6,47,479 नए राशन कार्ड जारी किए गए. लेकिन उनमें से 5,98,000 राशन कार्ड हटा दिए गए. यह कदम भी राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जो राशन कार्ड वितरण को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना चाहती है.
नए सदस्यों के लिए आवेदन
मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में राशन कार्ड धारकों ने अपने परिवार के नए सदस्यों को जोड़ने के लिए 11.33 लाख आवेदन किए हैं. इसके अलावा नए राशन कार्ड बनवाने के लिए भी 10 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो 31.60 लाख यूनिट को कवर कर सकते हैं. यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में राशन कार्ड की मांग लगातार बढ़ रही है और सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
पात्रता के नए मापदंड
सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने के लिए स्पष्ट पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय, शहरी क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय, 3.5 एकड़ या उससे कम गीली जमीन और 7.5 एकड़ या उससे कम सूखी जमीन शामिल हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य आवेदकों को ही राशन कार्ड का लाभ मिले. इन मापदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा.