हरियाणा सरकार ने बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार ने सरचार्ज माफी योजना लागू की है जिससे डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर 5% की छूट मिलेगी यदि वे एक बार में ही पूरे बिजली बिल का भुगतान कर देते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त तक भुगतान कर सकें।
घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ
सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वे सभी उपभोक्ता शामिल होंगे जिनके कनेक्शन या तो अभी चालू हैं या फिर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई है जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे माफ कर दिया जाएगा।
UHBVN द्वारा जारी सर्कुलर
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि इस योजना के तहत उन डिफाल्टर्स को राहत दी गई है जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी जिसके तहत उपभोक्ताओं को मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।
सरचार्ज माफी योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों के भुगतान में सहायता प्रदान की जा सके। सरचार्ज माफी योजना के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान कर सकें और उन्हें ब्याज और सरचार्ज से मुक्ति मिल सके। यह कदम उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और उन्हें नियमित रूप से बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
उपभोक्ताओं को यह जानना आवश्यक है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अगस्त तक अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। इस योजना के तहत मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध है जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर सकते हैं। योजना की अवधि के बाद किसी भी प्रकार का सरचार्ज या ब्याज लागू हो सकता है इसलिए उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करना होगा।