दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर जाने से पहले पढ़ लेना ये जरुरी खबर, वरना बाद में हो सकती है दिक्क्त Delhi Metro Alcohol

By Uggersain Sharma

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Delhi Metro Alcohol: राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच मेट्रो के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। DMRC के अनुसार यात्रियों को मेट्रो ट्रेनों में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। यदि यात्री दिल्ली से बाहर के राज्यों की ओर जा रहे हैं। उन्हें उस राज्य के आबकारी नियमों का पालन करना होगा। जिसमें वे प्रवेश कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार की आपत्ति

जून 2023 में डीएमआरसी ने यह अनुमति दी थी कि एक व्यक्ति द्वारा मेट्रो ट्रेन में दो सीलबंद शराब की बोतलों को ले जाने की अनुमति है। जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह नियम दिल्ली में लागू आबकारी नियमों के खिलाफ है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि आबकारी नीति के तहत जो नियम दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं, वही मेट्रो में भी लागू होंगे।

राज्यवार आबकारी नियमों का प्रभाव

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है और इन राज्यों में आबकारी नियम अलग-अलग हैं। डीएमआरसी के नए निर्देशों के अनुसार यदि यात्री मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर के किसी राज्य में जा रहे हैं। तो उन्हें उस राज्य के आबकारी नियमों के अनुरूप चलना होगा। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले उस राज्य के नियमों की जानकारी होनी चाहिए जहां वे जा रहे हैं।

एक बोतल का नियम और उसकी समझ

नियमों के अनुसार रम, वोदका, व्हिस्की जैसी केवल एक सील बंद बोतल को ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। ऐसे में अगर मेट्रो में यात्रियों को दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति दी जाती है तो यह आबकारी अधिनियम के विरुद्ध होगा। यदि कोई यात्री दिल्ली में दो शराब की बोतलों के साथ यात्रा शुरू करता है और यूपी की ओर जाता है तो उसे सचेत रहना चाहिए कि वह उस राज्य के आबकारी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं।

सावधानी और समझदारी की जरूरत

दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को न केवल अपनी सुविधा के लिए बल्कि कानूनी दायित्वों को भी समझने की आवश्यकता है। यात्रा से पहले संबंधित राज्यों के आबकारी नियमों की जानकारी रखना और उनका पालन करना अनिवार्य है। इससे यात्री किसी भी अनचाही कानूनी परेशानी से बच सकते हैं और अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं।

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.