गैस सिलेंडर से कोई अनहोनी हो जाए तो कितना मिलता है मुआवजा, जाने कैसे कर सकते है क्लेम

By Uggersain Sharma

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भारत में गैस सिलेंडर का उपयोग लगभग हर घर में किया जाता है। चाहे वह घरेलू हो या कमर्शियल। ये सिलेंडर न केवल खाना पकाने की सुविधा प्रदान करते हैं। बल्कि कभी-कभी दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए गैस सिलेंडर के साथ एक अनजानी लेकिन महत्वपूर्ण सुविधा जुड़ी हुई है – बीमा कवर।

गैस सिलेंडर का बीमा कवर

यह कम ही लोग जानते हैं कि जब आप एक गैस सिलेंडर खरीदते हैं, तो यह एक थर्ड पार्टी बीमा के साथ आता है। इस बीमा के तहत यदि खाना पकाने के दौरान सिलेंडर फट जाता है और इससे जानमाल का नुकसान होता है तो सरकार या बीमा कंपनी द्वारा 10 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। यह जानकारी आश्चर्यजनक हो सकती है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो हर गैस सिलेंडर उपभोक्ता को पता होना चाहिए।

बीमा क्लेम की प्रक्रिया

अगर आपके घर में गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई दुर्घटना होती है, तो बीमा क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। इसके बाद आपको गैस एजेंसी को भी सूचित करना होगा। गैस एजेंसी के प्रतिनिधि मौके पर आकर स्थिति की जांच करेंगे और एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जिसके आधार पर बीमा क्लेम प्रोसेस किया जाता है।

सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी

इस तरह के बीमा कवर के बारे में जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण बहुत से लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। यदि गैस सिलेंडर से जुड़े हादसे होते हैं, तो अक्सर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उन्हें मुआवजे के लिए क्लेम करना चाहिए। गैस सिलेंडर के साथ आने वाले इस बीमा कवर के बारे में उपभोक्ताओं को अवगत कराना जरूरी है। ताकि वे दुर्घटना की स्थिति में उचित मुआवजा प्राप्त कर सकें।

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.