Toll Tax Rules: भारत में इन लोगों का नही लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने टोल टैक्स को लेकर दिया बड़ा निर्देश

By Uggersain Sharma

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Toll Tax Rules: भारतीय राजमार्गों पर नए निर्माण के काम जोरों पर हैं. साथ ही टोल टैक्स (Toll-Tax) में भी बढ़ोतरी हो रही है. अधिकांश लोग टोल टैक्स देने के बिना टोल बूथ से गुजरने की चाह रखते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National-Highways-Authority-of-India-NHAI) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है.

टोल टैक्स से मुक्ति के नियम

मई 2021 में NHAI ने एक नियम लागू किया जिसके अनुसार अगर कोई वाहन टोल पर 10 सेकेंड से अधिक समय तक रुकता है, तो वाहन मालिक को टोल टैक्स (Toll-Tax) नहीं देना पड़ेगा. यह नियम विशेषकर उन समयों के लिए लागू होता है जब टोल प्लाजा पर भारी भीड़ होती है.

टोल टैक्स नहीं देने की स्थितियाँ

NHAI के नियमानुसार टोल प्लाजा के 100 मीटर के दायरे में अगर वाहनों की लाइन लंबी है, तो वाहन चालकों को टोल टैक्स (Toll-Tax) नहीं देना होगा. इस क्षेत्र में पीली पट्टी होना अनिवार्य है. जिसे पार करने पर ही टोल टैक्स देने की आवश्यकता होती है.

फास्ट-टैग का महत्व

फास्ट-टैग (Fast-Tag) व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना और वेटिंग समय को घटाना है. इससे वाहन चालकों को टोल टैक्स देने की प्रक्रिया में सुविधा होती है और समय की बचत होती है.

टोल टैक्स में छूट के नियम

भारत में कुछ विशेष लोगों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त होती है. इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज शामिल हैं. ये व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने से मुक्त हैं.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.