Tractor Modification Rules: ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाने पर चालान होगा या नही, जाने क्या कहता है ट्रैफिक नियम

By Vikash Beniwal

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Tractor Modification Rules: आजकल युवा किसानों में अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने का चलन बढ़ रहा है. यह ट्रेंड न केवल एक शौक के रूप में बल्कि अपनी मशीनों को एक नई पहचान देने के तौर पर भी उभर रहा है.

नियमों का अनजानपन

हालांकि, अधिकतर लोगों (most people) को ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने से जुड़े कानूनी नियमों की जानकारी नहीं होती. जिससे वे अक्सर कानूनी पेचीदगियों में फंस सकते हैं.

ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन के कानून

यदि आप अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने का सोच रहे हैं, तो परिवहन विभाग (Transport Department) के नियमों के अनुसार आप ट्रैक्टर की मूल संरचना (original structure) में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं.

मॉडिफिकेशन की सीमाएं

ट्रैक्टर के मालिक (tractor owner) को इसकी चेचिस या बॉडी स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की अनुमति नहीं है. नियमों के तहत मालिक ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में दर्ज रंग (registered color) या डिज़ाइन में भी बदलाव नहीं कर सकते.

जुर्माने का प्रावधान

यदि ट्रैक्टर मॉडिफाई के नाम पर इसके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव पाया जाता है या ट्रैक्टर के रंग में कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो मालिक पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने (fine up to one lakh rupees) का प्रावधान है. इससे मालिकों को नियमों के तहत रहने की अहमियत समझ आती है.

Vikash Beniwal

मेरा नाम विकास बैनीवाल है और मैं हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला हूँ. मैं पिछले 4 सालों से डिजिटल मीडिया पर राइटर के तौर पर काम कर रहा हूं. मुझे लोकल खबरें और ट्रेंडिंग खबरों को लिखने का अच्छा अनुभव है. अपने अनुभव और ज्ञान के चलते मैं सभी बीट पर लेखन कार्य कर सकता हूँ.