वाहन चलाने वाले लोगों की हुई मौज, चालान कटा तो देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना

By Vikash Beniwal

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Traffic Rules

Traffic Rules: दिल्ली सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यातायात अपराधों पर चालान राशि में 50 प्रतिशत की बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है. यह छूट उन चालानों पर लागू होगी जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 37 विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत काटे गए हैं. इससे नागरिकों को अपने चालान जल्दी और आसानी से निपटाने में मदद मिलेगी.

चालान भुगतान पर छूट के विशेष प्रावधान

इस नई व्यवस्था के तहत अगर चालान मौके पर भुगतान किया जाता है, तो चालान राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके अलावा मौजूदा चालानों के लिए भी यही छूट अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर भुगतान पर लागू होगी और नए चालानों के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान पर यह छूट प्राप्त हो सकेगी.

चालान काटने की शक्तियों में वृद्धि

सरकार ने दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम के सहायक यातायात निरीक्षकों को भी चालान काटने की शक्ति दी गई है. इससे यातायात नियमों का और बेहतर पालन सुनिश्चित हो सकेगा.

बस लेन में खड़ी गाड़ियों पर सख्ती

विशेषकर बस लेन में खड़े वाहनों पर चालान काटने की शक्ति अब एटीआई को भी दी गई है. यह निर्णय बसों के संचालन को और अधिक सुचारु रूप से चलाने में मदद करेगा. जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा.

नियम उल्लंघन पर छूट के नियम

हिट एंड रन जैसे गंभीर अपराधों पर छूट का प्रावधान नहीं है. लेकिन लालबत्ती जंप, सीट बेल्ट न पहनना, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग जैसे अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों पर छूट उपलब्ध होगी. यह व्यवस्था यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने और नागरिकों की आर्थिक सहायता करने के लिए की गई है.

Vikash Beniwal

मेरा नाम विकास बैनीवाल है और मैं हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला हूँ. मैं पिछले 4 सालों से डिजिटल मीडिया पर राइटर के तौर पर काम कर रहा हूं. मुझे लोकल खबरें और ट्रेंडिंग खबरों को लिखने का अच्छा अनुभव है. अपने अनुभव और ज्ञान के चलते मैं सभी बीट पर लेखन कार्य कर सकता हूँ.